जामिया अरबिया हथौड़ा में यातायात नियमों को लेकर किया जागरूक

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द बैनर न्यूज़

बांदा।पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में यातायात सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज की अध्यक्षता व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर मेविस टॉक के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हथौड़ा स्थित जामिया अरबिया में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों व शिक्षकों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । जिसमें बताया गया कि यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह जीवन सुरक्षा से जुड़ा एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है । वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का न करने तथा नशे की हालत में ड्राइविंग न करने, सड़क पर निर्धारित स्पीड का पालन करने, वाहन के वैध और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, सावधानीपूर्वक ओवर टेक करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रुप से करने तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों, दो पहिया वाहन चलाते समय दो से अधिक लोगो बैठने/बैठाने, गलत दिशा में वाहन चलाने के खतरों आदि के बारे में जानकारी दी गई । साइबर अपराधों के बारे में जागरुक करते हुए वर्तमान में आधुनिक तरीकों से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । जिसमें- केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगना । ओटीपी फ्रॉड जिसमें कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करना । यूपीआई स्कैम , सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी कॉल्स, आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी देकर जागरूक किया गया साथ ही साइबर अपराध/ठगी का शिकार होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल या साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई । इस दौरान जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनो भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई ।